अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन मामले के सिलसिले में केजरीवाल पहले ही न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच 26 जून को सीबीआई ने एक मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल लगातार जमानत याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल

दिल्ली की अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल मार्च में ईडी की गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक हिरासत में हैं। हालांकि आम चुनाव के दौरान प्रचार के लिए उन्हें कुछ दिन के लिए जमानत दी गई थी। इसके बाद वह दोबारा जेल भेजे गए। इस बीच निचली अदालत ने उन्हें जमानत दी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी।

सीबीआई का शिकंजा

ईडी के साथ ही सीबीआई ने भी केजरीवाल पर शिकंजा कस दिया। जब उनके जमानत पर छूटने के आसार दिख रहे थे, 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले के सिलसिले में केजरीवाल पहले ही न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने सीबीआई के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और याचिका हाई कोर्ट में लंबित है।

ईडी ने किया था 21 मार्च को गिरफ्तार

बता दें कि केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने उन्हें 20 जून को धन शोधन मामले में जमानत दी थी। लेकन अदालत के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितता व भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था।
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