G20 Summit: किन इलाकों में क्या-क्या रहेगी पाबंदी, दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, यहां जान लें सबकुछ

Restrictions during G20 Summit in Delhi: दिल्ली सरकार ने G20 बैठक के दौरान लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की अधिसूचना जारी की है। सरकार की ओर से कहा गया है कि सभी प्रकार के माल वाहन, कमर्शियल वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें 7 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे से मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर नहीं चलेंगी।

जी-20 समिट

Restrictions during G20 Summit in Delhi: दिल्ली में 9 व 10 सितंबर को होने वाली जी-20 समिट को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई मार्गों को बंद किया गया है तो कई तरह की पाबंदी भी लगाई गई है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि जी-20 समिट के दौरान दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं होगी और जरूरी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी।

दिल्ली पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। इस बीच दिल्ली सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने G20 बैठक के दौरान लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की अधिसूचना जारी की है। सरकार की ओर से कहा गया है कि सभी प्रकार के माल वाहन, कमर्शियल वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें 7 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे से मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर नहीं चलेंगी। यह प्रतिबंध 08 सितंबर से 10.सितंबर को रात 11:59 बजे तक जारी रहेगा।

आवश्यक वस्तुओं पर रोक नहीं

दिल्ली सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध 'नो एंट्री परमिशन' के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 8 सितंबर को 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11:59 मिनट तक 'नियंत्रित क्षेत्र-I' माना जाएगा।

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