Agnipath Scheme को HC ने रखा बरकरारः कहा- यह बेहतरी को लाई गई, हस्तक्षेप की वजह नहीं आती नजर
Agnipath Scheme Latest News Update: दरअसल, केंद्र ने पिछले साल 14 जून को अग्निपथ योजना शुरू की थी, जिसके तहत सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए नियम निर्धारित किए गए। नियमों के अनुसार साढ़े 17 से 21 बरस की उम्र के लोग आवेदन करने के पात्र हैं, जिन्हें चार साल के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा।
कोर्ट ने इस दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती से जुड़े कुछ ऐड्स (विज्ञापनों) के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही यह स्पष्ट किया कि ऐसे उम्मीदवारों को भर्ती का अधिकार नहीं है। बेंच ने इससे पहले पिछले साल 15 दिसंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दरअसल, केंद्र ने पिछले साल 14 जून को अग्निपथ योजना शुरू की थी, जिसके तहत सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए नियम निर्धारित किए गए। नियमों के अनुसार साढ़े 17 से 21 बरस की उम्र के लोग आवेदन करने के पात्र हैं, जिन्हें चार साल के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। चार साल के बाद इनमें से 25 प्रतिशत को नियमित सेवा का मौका दिया जाएगा। हालांकि, योजना के ऐलान के बाद कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। बाद में सरकार को साल 2022 के लिए भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 23 साल करनी पड़ी थी।
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