ओम बिरला की बेटी अंजलि के खिलाफ हटाए जाएं आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का Google-X को निर्देश

अंजलि बिड़ला वर्तमान में भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने बारे में भ्रामक और झूठी जानकारी के प्रसार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

अंजलि बिरला को राहत

Anjali Birla News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक आदेश जारी कर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने एक्स कॉर्प और गूगल को विवादित सोशल मीडिया सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया। इसके अलावा अदालत ने विवादास्पद सामग्री के प्रकाशन, पोस्टिंग, संचार या प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया।

सोशल मीडिया पर अंजलि बिरला को निशाना बनाया

सोशल मीडिया पर अंजलि बिरला को निशाना बनाते हुए यह आरोप लगाया जा रहा था कि उन्होंने अपने पिता ओम बिरला के प्रभाव में अपने पहले प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर द्वारा दायर एक तत्काल याचिका के बाद न्यायमूर्ति नवीन चावला ने सुनवाई की अध्यक्षता की। अदालत ने एक्स कॉर्प और गूगल को विवादित सोशल मीडिया सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया।

अंजलि बिरला वर्तमान में भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने बारे में भ्रामक और झूठी जानकारी के प्रसार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले पर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होनी है।

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