भारत में OpenAI पर मुकदमा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन में मांगा जवाब

Delhi HC summons ChatGPT company OpenAI: एएनआई ने अपने मुकदमे में 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। जबकि ओपनएआई ने आरोपों का खंडन किया है। ओपनएआई ने कहा कि सितंबर में एएनआई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सैन फ्रांसिस्को स्थित कंपनी को जारी किए गए कानूनी नोटिस के बाद, अक्टूबर 2024 तक, ओएआई ने एएनआई के डोमेन को ब्लॉक कर दिया है।

Delhi HC summons ChatGPT company OpenAI

Delhi HC summons ChatGPT company OpenAI: भारत में अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपनएआई (OpenAI) मुश्किलों में पड़ गई है। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने चैटजीपीटी (ChatGPT) डेवलपर ओपनएआई से एक मुकदमे में जवाब मांगा है। बता दें कि समाचार एजेंसी एएनआई ने ओपनएआई पर आरोप लगाएं हैं कि एआई कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग के लिए अपने कॉपीराइट कंटेंट का उपयोग किया है।

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा दायर एक मुकदमे में ओपनएआई से जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एआई फर्म ने एआई प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए अपनी कॉपीराइट कंटेंट का अनधिकृत उपयोग किया है। अदालत ने कहा कि मौजूदा मुकदमे में शामिल मुद्दों की सीमा को देखते हुए इस अदालत का मानना है कि एक एमिकस क्यूरी की नियुक्ति की जानी चाहिए। उम्मीद है कि अदालत बाद में अपने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आदेश में नियुक्त एमिकस क्यूरी की जानकारी का खुलासा करेगी। बता दें कि भारत में ओपनएआई पर इस तरह का यह पहला मुकदमा है।

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