दिल्ली HC से कांग्रेस को झटका, कोर्ट ने कहा-106 करोड़ की वसूली वाला ट्रिब्यूनल का फैसला सही
लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आने पर कांग्रेस के वकील विवेक तन्खा ने टैक्स से राहत पाने के लिए कोर्ट में अपील दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि रिकवरी होने पर पार्टी के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा और उस पर बिखर जाने का खतरा होगा।
टैक्स वसूली मामले में कांग्रेस को नहीं मिली राहत।
Congress Income Tax : दिल्ली हाई कोर्ट से बुधवार को कांग्रेस को झटका लगा। दरअसल, हाई कोर्ट ने कांग्रेस से 106 करोड़ रुपए के बकाए टैक्स की वसूली वाले आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि टैक्स रिकवरी का ट्रिब्यूनल का फैसला सही है। जस्टिस यशवंत वर्मा एवं जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने आईटीएटी के आठ मार्च के आदेश पर दखल देने से इंकार कर दिया।
आईटी ने वसूली के लिए नोटिस जारी किया था
यह आदेश साल 2018-19 के बकाए कर से जुड़ा है। कांग्रेस से टैक्स की रिकवरी के लिए आईटी ने 13 फरवरी को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस पर ट्रिब्यूनल ने रोक लगाने से इंकार कर दिया। इसके बाद इस रिकवरी से राहत पाने के लिए कांग्रेस ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कांग्रेस ने राहत पाने के लिए अपील दायर की
लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आने पर कांग्रेस के वकील विवेक तन्खा ने टैक्स से राहत पाने के लिए कोर्ट में अपील दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि रिकवरी होने पर पार्टी के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा और उस पर बिखर जाने का खतरा होगा। इस पर आईटी विभाग के वकील ने कोर्ट को बताया कि वास्तविक टैक्स 102 करोड़ रुपए थी और इसमें ब्याज जोड़ने पर यह रकम बढ़कर 135.06 करोड़ रुपए हो गई।
गलत धारणा बनाने की कोशिश-आईटी
आईटी विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि पार्टी के पास प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि गलत धारणा पैदा करने की कोशिश की गई कि कार्यवाही चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई। उन्होंने कहा, 'हमने दिखाया है कि यह 2021 से चल रहा है।'
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