उन्नाव रेप केस: पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
Kuldeep Singh Sengar: उन्नाव रेप केस में आरोपी व बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनको मेडिकल ग्राउंड पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है।
कुलदीप सिंह सेंगर को मिली अंतरिम जमानत।
Kuldeep Singh Sengar: उन्नाव रेप केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। पूर्व विधायक व बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनको मेडिकल ग्राउंड पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सेंगर को एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया जाएगा। चिकित्सा अधीक्षक अदालत को सुझाव देंगे कि क्या उनका इलाज AIIMS में संभव है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वह मधुमेह, मोतियाबिंद, रेटिना संबंधी समस्या और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं।
बता दें, कुलदीप सिंह सेंगर ने बीमारियों का हलावा देते हुए जमानत याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अपनी बीमारियों को लेकर कोर्ट से अनुरोध किया था कि इलाज नहीं मिल पाने की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही हैं। ऐसे में उन्हें अपने बीमारियों के इलाज के लिए जमनत दी जाये। अदालत ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया है।
उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर
उन्नाव रेप केस में आरोपी बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 16 दिसंबर 2019 में अदालत ने दोषी ठहराया था। 20 दिसंबर, 2019 को दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने यह सजा सेंगर को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनाई थी।
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