'गिरफ्तारी की जरूरत नहीं...' बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

Puja Khedkar: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से राहत दी है। अदालत ने 21 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें, IAS पूजा खेडकर को UPSC ने बर्खास्त करते हुए भविष्य में उनके एग्जाम देने पर रोक लगा दी थी।

IAS Pooja Khedkar

Puja Khedkar: दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। बात दें, 31 जुलाई को संघ लोक सेवा आयोग ने उनकी उम्मीदवारी रद्द करते हुए भविष्य में उनके परीक्षा देने पर भी रोक लगा दी थी।

उल्लेखनीय है कि पूजा खेडकर पर ओबीसी आरक्षण और दिव्यांगता कोटे का सहारा लेकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में सभी कागजात भी फर्जी तरीके से बनवाए थे। दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर पर धोखाधड़ी से सिविल सेवा परीक्षा पास करने के आरोप में केस दर्ज किया है।

ट्रायल कोर्ट ने दिया था झटका

इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। कोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि पूजा द्वारा जमा कराए गए सभी परिपत्रों की जांच होनी चाहिए। बिना जांच किए इस मामले की वस्तुस्थिति को समझना किसी भी मायने में उचित नहीं है। खेडकर ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है। उन्हें इससे सुरक्षा प्रदान की जाए। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि इस साजिश से पर्दा हटाने के लिए इसमें शामिल सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी चाहिए। तभी जाकर किसी भी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। बिना आरोपियों से पूछताछ के किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। कोर्ट ने पुलिस को इस मामले की निष्पक्षता से जांच करने के निर्देश दिए थे।

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