Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नहीं मिलेगी बेल; अब सुप्रीम कोर्ट से आस

Kejriwal Bail: दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की उस दलील को भी स्वीकार कर लिया कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने उसे मामला प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर नहीं दिया था।

केजरीवाल को बेल नहीं

मुख्य बातें
  • ED ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी
  • निचली अदालत ने केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत दे दिया था
  • जिसपर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है

Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुनाया है। इससे पहले केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी थी। जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में पीएमएलए के तहत अनिवार्य शर्तों की ठीक से चर्चा नहीं की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी थी, एक बार गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता है कि कानून का उल्लंघन करके उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती की गई थी।

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