गौतम गंभीर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्लैट बायर्स के साथ धोखाधड़ी मामले में निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक

Cricketer Gautam Gambhir: होम बायर्स (घर खरीदारों) के साथ धोखाधड़ी मामले में मजिस्ट्रेट अदालत ने गौतम गंभीर को आरोप मुक्त कर दिया था। हालांकि, सत्र न्यायालय ने उक्त आदेश को खारिज करते हुए जांच के आदेश दिए थे। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है।

गौतम गंभीर।

Cricketer Gautam Gambhir: पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर को फ्लैट बायर्स के साथ धोखाधड़ी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने फ्लैट खरीदारों को कथित तौर पर धोखा देने के मामले में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को बरी किए जाने का फैसला रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

बता दें, होम बायर्स (घर खरीदारों) के साथ धोखाधड़ी मामले में मजिस्ट्रेट अदालत ने गौतम गंभीर को आरोप मुक्त कर दिया था। हालांकि, सत्र न्यायालय ने उक्त आदेश को खारिज कर दिया था और गौतम गंभीर के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।

दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने अंतरिम आदेश पारित किया तथा गंभीर की उस याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने सत्र न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मामले में उन्हें आरोपमुक्त करने वाले मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया था।

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