गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका आज आएगा दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, क्या मिलेगी राहत?
केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था, जब हाई कोर्ट ने उन्हें ईडी कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था।
अरविंद केजरीवाल
Arvind Kejriwal: कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा मंगलवार दोपहर 2.30 बजे आदेश सुनाएंगे। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में अपनी बाद की रिमांड को भी चुनौती दी है।
गिरफ्तारी के समय पर उठाया सवाल
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने याचिका का विरोध किया और दलील दी कि केजरीवाल आगामी चुनावों के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर और आम आदमी पर समान रूप से लागू होता है।
राऊज एवेन्यू कोर्ट भी सुनवाई
मंगलवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट भी केजरीवाल की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाने वाली है, जिसमें उन्होंने अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था, जब हाई कोर्ट ने उन्हें ईडी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर ट्रायल कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उन्हें 1 अप्रैल को मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
ED ने कहा, केजरीवाल ही घोटाले के किंगपिन
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने अपने जवाब में कहा था कि केजरीवाल ही कथित आबकारी घोटाले के किंगपिन और प्रमुख साजिशकर्ता है और उसके पास इसके सबूत मौजूद हैं। एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के दोषी हैं। ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका के जवाब में अदालत में लंबा जवाब दाखिल किया था।
27 मार्च को हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत
27 मार्च को हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि एजेंसी का रुख जाने बिना निर्णय नहीं लिया जा सकता है और ईडी को चुनौती पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। ईडी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी अरविंद केजरीवाल को लिखित रूप में दी गई थी।
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