2020 दिल्ली दंगे मामले में उमर खालिद को झटका, अदालत ने खारिज की जमानत अर्जी

दिल्ली पुलिस का कहना है कि उमर खालिद ने साजिश के तहत सोशल मीडिया पर झूठा नैरेटिव फैलाया था। पुलिस ने अदालत में क्या दलीलें दीं, जानिए।

Umar Khalid

उमर खालिद को झटका

Umar Khalid Bail Plea Rejected: साल 2020 में हुए दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से उमर खालिद को बड़ा झटका लगा है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उमर खालिद ने साजिश के तहत सोशल मीडिया पर झूठा नैरेटिव फैलाया था।

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पुलिस ने सोशल मीडिया चैट्स दिखाए

दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने सोशल मीडिया चैट्स के जरिए कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि उमर खालिद ने 2020 में 23 जगहों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था, जो पहले से तय था। इस विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली में दंगा हुआ। उमर खालिद साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों का आरोपी हैं। तब सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए थे।

दंगे में हुई थी 53 लोगों की मौत

इसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उमर खालिद यूएपीए के तहत सितंबर 2020 से ही जेल कस्टडी में है। खालिद के खिलाफ दंगों की साजिश रचने के आरोप में UAPA और IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

विवादों से नाता

उमर खालिद अक्सर विवादों में रहा है। कई मौकों पर वह कश्मीर की आजादी की मांग उठाता रहा है। 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जब सीआरपीएफ जवानों की हत्या हुई थी तो जश्न मनाने वाले लोगों में उसका नाम भी सामने आया था। हालांकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

इससे पहले मार्च 2022 में ट्रायल कोर्ट ने उमर खालिद की पहली जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उमर खालिद ने नई जमानत याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली थी। खालिद ने अक्टूबर 2022 में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम समेत अन्य लोगों पर फरवरी 2020 में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोप हैं। इनके खिलाफ यूएपीए और आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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अमित कुमार मंडल author

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