शराब घोटाला मामला: फिर बढ़ी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत, CBI ने कोर्ट में दी ये दलील
Delhi Liquor scam case: आबकारी नीति से जुड़े CBI मामले में राउज एवेन्यु कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढाई गई। सीबीआई ने कहा कि आबकारी घोटाले के षड़यंत्र की जांच अभी जारी है।
मनीष सिसोदिया को फिर नहीं मिली बेल
- राउज एवेन्यु कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढाई
- आबकारी नीति से जुड़े CBI मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी
- राउज एवेन्यु कोर्ट ने सीबीआई के बयान को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया
षड़यंत्र की जांच अभी जारी है- CBI
सीबीआई की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि आबकारी घोटाले के षड़यंत्र की जांच अभी जारी है लेकिन सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी हो गई है। सीबीआई ने 25 अप्रैल को ही राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया। पहली बार किसी चार्जशीट में सिसोदिया का नाम शामिल किया गया। कोर्ट ने इस चार्जशीट पर विचार करने के लिए 12 मई की तारीख तय की थी। सीबीआई ने इसी मामले में 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
डिफॉल्ट बेल का आधार बनता है- सिसोदिया के वकील
सिसोदिया के वकील ने कहा कि चार्जशीट में लिखा है कि जांच जारी है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक सिसोदिया का डिफॉल्ट बेल का आधार बनता है।
इन धाराओं के तहत सिसोदिया पर केस
दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा दायर दूसरी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम शामिल किया गया। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7A और 8 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120 (B) और 420 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
सोमवार को दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने कथित आबकारी घोटाले में क्रमशः सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सीबीआई मामले में सिसोदिया की हिरासत 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी थी।
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