सिसोदिया के वकील ने SC की गाइलाइंस का किया जिक्र, फिर भी नहीं मिली जमानत; जानें सुनवाई में क्या-क्या हुआ

Delhi News: मनीष सिसोदिया को एक बार फिर अदालत से निराशा हाथ लगी है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी।

मनीष सिसोदिया को अदालत से लगा झटका।

Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में अदालत से एक बार फिर झटका लगा है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का भी जिक्र किया और जमानत की अपील की, हालांकि अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली।

सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी

न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया था। न्यायाधीश बावेजा ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले मनीष सिसोदिया के सहयोगी और मामले में सह आरोपी संजय सिंह को हाल में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, वह भी सुनवायी के लिए अदालत के समक्ष पेश हुए।

जमानत अर्जी पर बहस के दौरान क्या-क्या हुआ?

इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान मंगलवार को उनके वकील ने मामले की जांच पूरी करने में देरी का आरोप लगाया था। सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने तर्क दिया था कि जांच समाप्त होने के 11 महीने बीत जाने के बावजूद, उनके मुवक्किल को कथित रिश्वत के पैसे से जोड़ने का कोई सबूत नहीं मिला है। माथुर ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष दलीलें पेश कीं, जिसमें उन्होंने सीबीआई के सरकारी वकील की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया।

End Of Feed