Satyendar Jain: सत्येंद्र जैन के 'सहयोगियों' को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने वैभव और अंकुश जैन को राहत देते हुए कहा कि सख्त मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), जो जमानत पर प्रतिबंध लगाता है, का इस्तेमाल 'कारावास के हथियार' के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

सत्येंद्र जैन के दो 'सहयोगियों' को आप नेता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सत्येंद्र जैन के दो 'सहयोगियों' को आप नेता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी, इससे कुछ दिन पहले ही पूर्व मंत्री को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया था। 18 अक्टूबर को, आप नेता को इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी।

इसके अलावा न्यायाधीश ने बताया कि मुकदमा 'उचित समय' में समाप्त नहीं होगा और आरोपी 'लंबे समय' से 'कारावास' में है, सत्येंद्र जैन को भी इसी आधार पर राहत मिली थी।

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