Kejriwal Bail: जेल से बाहर आने के बाद भी केजरीवाल CM ऑफिस क्यों नहीं जा सकते, ये है अहम वजह

अरविंद केजरीवाल को 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी और वे 2 जून को आत्मसमर्पण करने के बाद से जेल में हैं।

AAP leader Arvind Kejriwal

केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं

मुख्य बातें
  • आप सुप्रीमो दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपनी कथित भूमिका के लिए 1 अप्रैल से जेल में हैं
  • केजरीवाल को सीबीआई मामले में जमानत दी गई थी
  • जबकि पहले उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक मामले में इसी तरह की राहत दी गई थी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Bail) को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, क्योंकि उन्हें जून में कथित शराब आबकारी नीति मामले में CBI गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने पाया कि उनकी 'लंबी कैद स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचितता के बराबर है' (prolonged incarceration amounts to unjust deprivation of liberty) और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक को 155 दिनों के बाद आखिरकार जेल से बाहर आने का रास्ता दिया।
आप सुप्रीमो दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपनी कथित भूमिका के लिए जेल में हैं। केजरीवाल को सीबीआई मामले में जमानत दी गई थी, जबकि पहले उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक मामले में इसी तरह की राहत दी गई थी, जो कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले की भी जांच कर रहा है।
केजरीवाल, जिन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और जेल से सीएम पद पर बने रहे, जेल से रिहा होने के बाद उन्हें कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जमानत देते हुए, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों को बरकरार रखा, जो अरविंद केजरीवाल को कार्यालय में उपस्थित होने या दिल्ली सरकार की आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोकती हैं।
    10 लाख रुपये के जमानत बांड पर रिहाई
  • केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं
  • दिल्ली के मुख्यमंत्री को अदालतों द्वारा छूट दिए जाने तक मुकदमे के लिए उपस्थित होना होगा
  • जमानत पर बाहर रहने के दौरान केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में प्रवेश नहीं कर सकते हैं
  • वे आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं
  • उल्लेखनीय है कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी और वे 2 जून को आत्मसमर्पण करने के बाद से जेल में हैं। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा उस समय गिरफ्तार करने पर सवाल उठाया जब उन्हें ईडी मामले में जमानत मिलने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के सीएम को जमानत दे दी।
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    रवि वैश्य author

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