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राजस्थान सरकार को बड़ी राहत, दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस की कुर्की पर सशर्त रोक

Bikaner House Attachment Case: पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस की कुर्की पर सशर्त रोक लगा दी है, साथ ही अदालत ने एक सप्ताह के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।

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बीकानेर हाउस की कुर्की पर सशर्त रोक।

Bikaner House Attachment Case: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजस्थान सरकार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस की कुर्की पर सशर्त रोक लगा दी है, साथ ही अदालत ने एक सप्ताह के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी, 2025 को होगी, तब तक कुर्की के आदेश पर रोक रहेगी।

कुर्की आदेश पर रोक से राजस्थान सरकार को महत्वपूर्ण राहत मिली है। इस आदेश के बाद ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण बीकानेर हाउस राज्य सरकार के नियंत्रण में ही रहेगा, जिससे सरकारी कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। अदालत ने कहा है कि नोखा नगर पालिका अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को लेकर कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी।

क्या है मामला?

बता दें, राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद एक समझौता हुआ था। समझौते का पालन नहीं करने पर पाटियाला हाउस कोर्ट की कमर्शियल कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50.31 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

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