तहव्वुर राणा को परिवार से बात करने की मिलेगी इजाजत या नहीं? पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Mumbai Attacks Accused Tahawwur Rana Case: दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। तहव्वुर राणा ने याचिका दाखिल कर अपने परिवार से फोन पर बातचीत करने की इजाजत मांगी है। हालांकि, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने तहव्वुर राणा की इस मांग का विरोध किया।

मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा
Mumbai Attacks Accused Tahawwur Rana Case: दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। तहव्वुर राणा ने याचिका दाखिल कर अपने परिवार से फोन पर बातचीत करने की इजाजत मांगी है। हालांकि, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने तहव्वुर राणा की इस मांग का विरोध किया। एनआईए ने साथ ही चिंता व्यक्त कि राणा संवेदनशील जानकारी का खुलासा कर सकता है।
राणा के वकील ने क्या दी दलील
तहव्वुर राणा के वकील ने दलील दी कि एक विदेशी नागरिक के तौर पर राणा का मौलिक अधिकार है कि वह अपने परिवार से बात करे, जो हिरासत में उसके इलाज को लेकर चिंतित हैं।
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NIA ने राणा की याचिका का किया विरोध
एनआईए ने कहा कि जेल में बंद तहव्वुर राणा को अगर अपने परिजनों से बात करने की इजाजत दी जाती है तो वह अहम जानकारी साझा कर सकता है। एनआईए ने कोर्ट में दलील दी कि राणा के स्वास्थ्य को लेकर उनकी चिंता है। एजेंसी ने कहा कि मामला महत्वपूर्ण चरण में है। न्यायाधीशों ने अपने कक्ष में मामले की सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और आदेश को 24 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया है।
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