दिल्ली क्राइम ब्रांच करेगी राहुल गांधी के खिलाफ जांच, जानें FIR में कांग्रेस नेता के खिलाफ लगाई गईं कौन सी धाराएं
Rahul Gandhi FIR: राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
राहुल गांधी ने गुरुवार को संसद परिसर में धक्का-मुक्की की।
Rahul Gandhi FIR: संसद धक्का-मुक्की मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गुरुवार रात संसद मार्ग थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज हो गई। इस प्राथमिकी की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा करेगी। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए राहुल को बुला सकती है।
धक्का-मुक्की में भाजपा के दो सांसदों को लगी चोट
बता दें कि गुरुवार सुबह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष संसद की कार्यवाही में हिस्सा लने के लिए पहुंचे थे। सदन में प्रवेश करते समय उनकी भाजपा सांसदों के साथ धक्का-मुक्की हो गई। भाजपा का आरोप है कि इस धक्का-मुक्की में उसके दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। अन्य सांसदों को भी चोटें आईं। ओडिशा से आने वाले भाजपा सांसद सारंगी के सिर पर टांके लगे हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दोनों सांसदों का इलाज चल रहा है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज की अगुवाई में भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई।
लोकसभा सचिवालय से सीसीटीवी फुटेज मांगेगी पुलिस
पुलिस लोकसभा सचिवालय से उस स्थान की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगी, जहां कथित घटना हुई थी। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि धारा 117 के अलावा गांधी के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं जमानती हैं। धारा 117 के तहत सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है, जो सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। संविधान निर्माता बी आर आंबेडकर के कथित अपमान को लेकर बृहस्पतिवार को संसद भवन के ‘मकर द्वार’ के निकट सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विपक्ष और राजग सांसदों के बीच हुई धक्का-मुक्की में पूर्व मंत्री प्रतापचंद्र सारंगी और लोकसभा सदस्य मुकेश राजपूत घायल हो गए।
कांग्रेस ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई
भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में ‘धक्का-मुक्की’ के दौरान ‘शारीरिक हमला और उकसावे’ में शामिल होने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को धक्का दिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ ‘धक्का-मुक्की’की। कांग्रेस ने भी इस मामले में पुलिस को एक शिकायत दी है।
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संसद के मकर द्वार के पास हुई घटना
वडोदरा से भाजपा सांसद हेमांग जोशी ने अपनी दो पन्नों की शिकायत में कहा, ‘लगभग 10 बजे, मैं मुकेश राजपूत जी, प्रताप राव सारंगी जी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथी सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा था।’ उन्होंने कहा कि वे खास तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही ‘गलत सूचना’के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जोशी ने शिकायत में कहा, ‘इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान, राहुल गांधी पूर्वाह्न 10.40 से 10.45 बजे के बीच मौके पर पहुंचे। निर्धारित प्रवेश मार्ग से जाने के संसद के सुरक्षाकर्मियों के अनुरोध के बावजूद, राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन को बाधित करने और राजग सांसदों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से निर्देशों की अनदेखी की और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की ओर बलपूर्वक बढ़े।’
राजपूत के सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी
उन्होंने आरोप लगाया कि न केवल राहुल गांधी और अन्य ने सुरक्षाकर्मियों के निर्देशों का उल्लंघन किया, बल्कि उन्होंने (राहुल गांधी) ‘इंडिया’ गठबंधन के अन्य सदस्यों को राजग सांसदों की ओर आक्रामकता के साथ आगे बढ़ने के लिए उकसाया। जोशी ने कहा, ‘उन्होंने जानबूझकर मुकेश राजपूत और प्रताप राव सारंगी और अन्य लोगों को धक्का देने के लिए शारीरिक बल का इस्तेमाल किया, जो प्रवेश द्वार पर संकरी सीढ़ियों पर खड़े थे।’ उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप मुकेश राजपूत के सिर के पिछले हिस्से में ‘गंभीर चोट’ आयी और सारंगी के माथे पर चोट लगी।
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आलोक कुमार राव author
करीब 20 सालों से पत्रकारिता के पेशे में काम करते हुए प्रिंट, एजेंसी, टेलीविजन, डिजिटल के अनुभव ने...और देखें
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