Delhi Rape Death Penalty: महिला के साथ गैंगरेप कर बच्चों समेत दिया था मार, घर को लिया था लूट; अब मिली सजा ए मौत

Delhi Rape Death Penalty: तीस हजारी कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश आंचल ने धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराध के लिए शाहिद, अकरम और रफत अली उर्फ ​​मंजूर अली को मौत की सजा सुनाई।

दिल्ली में गैंगरेप के आरोपियों को मिली फांसी की सजा (फोटो- BCCL&Pixabay)

Delhi Rape Death Penalty: दिल्ली में 8 साल पुराने गैंगरेप के एक मामले में आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। मामले में आरोपियों ने एक महिला के घर में घुसकर न केवल गैंगरेप किया था, बल्कि उसकी हत्या भी कर दी थी। महिला के साथ-साथ आरोपियों ने दो बच्चों की भी हत्या कर दी थी।

कहां की है घटना

दोषियों ने पहले पेचकस से महिला की हत्या की और फिर उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उन्होंने उसके दो बच्चों एक लड़का (7) और एक लड़की (6) की हत्या कर दी। इसके बाद घर भी लूट लिया। यह मामला ख्याला थाना इलाके का है। हत्या के लिए पेचकस का भी इस्तेमाल किया गया था।

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