Brij Bhushan Singh: बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका, महिला पहलवान यौन शोषण केस में आरोप तय करने के आदेश

Brij Bhushan Singh: बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं।

कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

मुख्य बातें
  • महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर लगाया है यौन शोषण का आरोप
  • बीजेपी से सांसद है बृजभूषण शरण सिंह
  • बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश

Brij Bhushan Singh: महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बडा झटका लगा है। कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं।

बृजभूषण के खिलाफ किन धाराओं में आरोप

कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। विनोद तोमर के खिलाफ 506(1) के खिलाफ आरोप तय करने के सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून, 2023 को धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) 354-डी (पीछा करना), और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।
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