अब आतिशी पर गिरी कोर्ट की गाज! मिल गया समन, 29 जून को होगी पेशी
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विधायकों को तोड़ने के "निराधार आरोप" लगाने के लिए दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मार्लेना को तलब किया है।
आतिशी को मिला समन
आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी को अब कोर्ट से समन मिला है। कोर्ट ने एक मामले में आतिशी को 29 जून को पेश होने के लिए कहा है। आतिशी के खिलाफ बीजेपी नेता ने मामला दर्ज कराया है।
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आतिशी के खिलाफ मानहानि का केस
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विधायकों को तोड़ने के "निराधार आरोप" लगाने के लिए दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मार्लेना को तलब किया है। आतिशी को 29 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा गया है।
पिछले महीने भेजा गया था नोटिस
पिछले महीने की शुरुआत में, भाजपा की दिल्ली इकाई ने वरिष्ठ आप नेता आतिशी को मानहानि का नोटिस भेजा था। नोटिस में उनके इस दावे के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की थी।
क्या है आरोप
प्रवीण कपूर की ओर से वकील अमित तिवारी ने अदालत को बताया- "वे (आप नेता) यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा अवैध तरीकों से सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है।" 2 अप्रैल को आतिशी द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए, तिवारी ने कहा कि AAP नेताओं ने आरोप लगाया था कि AAP के कुछ विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा द्वारा 20-30 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी।
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