सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को 5 महीने की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला

दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को 23 साल पुराने मानहानि के एक मामले में कारावास की सजा सुनायी। मेधा पाटकर के खिलाफ यह मामला सन् 2000 से चल रहा है।

मेधा पाटकर को सजा

मुख्य बातें
  • 23 साल पुराने मामले में मेधा पाटकर को सजा
  • वीके सक्सेना ने किया था मानहानि का केस
  • एक महीने तक सजा पर रोक

सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दिल्ली एक अदालत ने पांच महीने की सजा सुनाई है। मेधा पाटकर को यह सजा एक मानहानि के केस में मिली है। मेधा पाटकर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है।

वीके सक्सेना मानहानि केस

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर को तत्कालीन केवीआईसी चेयरमैन वी के सक्सेना (अब दिल्ली के एलजी) द्वारा दायर मानहानि के मामले में 5 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मेधा पाटकर को वी के सक्सेना को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

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