Delhi: सीएम केजरीवाल को क्या अदालत से मिलेगी राहत या फिर बढ़ेगी हिरासत? आज होगी अहम सुनवाई
Arvind Kejriwal: कथित आबकारी घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत आज समाप्त हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि अदालत की ओर से केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर उनकी ईडी हिरासत आगे बढ़ा दी जाती है।
अरविंद केजरीवाल की हिरासत पर अदालत में आज अहम सुनवाई।
Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत को लेकर आज अदालत में अहम सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इससे पहले 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई करते हुए, उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ऐसे में केजरीवाल पर आज होने वाली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है।
क्या केजरीवाल को अदालत से मिलेगी राहत?
अरविंद केजरीवाल को अदालत से राहत मिलेगी या फिर उनकी हिरासत बढ़ा दी जाएगी, इसे लेकर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगी। ये सुनवाई कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। एक तो लोकसभा चुनाव में प्रचार का दौर तेज हो चुका है, ऐसे में केजरीवाल यदि जेल में रहते हैं तो इससे विपक्षी गठबंधन INDIA को फायदा होता है या फिर नुकसान, ये देखना दिलचस्प होगा।
वहीं केजरीवाल की पत्नी ने दावा किया है कि आज उनके पति यानी दिल्ली के सीएम केजरीवाल अदालत में आबकारी नीति मामले में सच्चाई बताएंगे। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि उनके पति 28 मार्च को अदालत में कथित शराब घोटाले की सच्चाई बताएंगे और सबूत भी पेश करेंगे।
'ईडी हिरासत में बिगड़ रही केजरीवाल की सेहत'
आम आदमी पार्टी (आप) के सूत्रों ने बुधवार को दावा किया कि मधुमेह से पीड़ित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रक्त में शर्करा के स्तर में उतार चढ़ाव हो रहा है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में उनकी सेहत बिगड़ रही है। सूत्रों ने दावा किया कि केजरीवाल के रक्त में शर्करा का स्तर एक बार गिरकर 46 मिलीग्राम (एमजी) तक आ गया था और डॉक्टरों के मुताबिक, यह ‘बहुत खतरनाक’ होता है। इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने डिजिटल माध्यम से आयोजित प्रेस वार्ता में कहा था कि उन्होंने ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और उनके रक्त में शर्करा के स्तर में उतार चढ़ाव हो रहा है। सुनीता केजरीवाल ने लोगों से मुख्यमंत्री की सेहत के लिए प्रार्थना करने की अपील की।
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आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह 28 मार्च तक एजेंसी की हिरासत में हैं। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने गिरफ्तारी और बाद में ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देते हुए केजरीवाल द्वारा दायर की गयी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया तथा दो अप्रैल से पहले उससे जवाब मांगा। न्यायमूर्ति शर्मा ने रिहाई की अंतरिम राहत देने के केजरीवाल के अनुरोध पर भी ईडी का रूख जानना चाहा। न्यायमूर्ति शर्मा ने स्पष्ट किया कि अंतिम निस्तारण के लिए इस विषय पर तीन अप्रैल को सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई स्थगन नहीं लगाया जाएगा।
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उच्च न्यायालय ने ईडी को अपने जवाब की डिजिटल एवं मुद्रित प्रति याचिकाकर्ता के वकील को देने का निर्देश दिया। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल ने उच्च न्यायालय से इस आधार पर उन्हें तत्काल रिहा करन का अनुरोध किया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले एक वर्तमान मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है।
ईडी का रुख सामने लाने के लिए समय देने की मांग
उन्होंने अपने मुवक्किल की ओर से कहा, 'गिरफ्तारी का मकसद सबूत ढूंढना नहीं बल्कि मुझे और मेरी पार्टी को पंगु बनाना था। मेरी प्रार्थना है कि मुझे अभी रिहा किया जाए।' ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि कई पन्नों वाली याचिका (की प्रति) मंगलवार को ही ईडी को दी गयी है और उस पर उसका (ईडी का) रुख सामने लाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत संबंधी अनुरोध पर भी जवाब के लिए उपयुक्त समय दिया जाना चाहिए।
केजरीवाल की हिरासत खत्म होने पर ईडी बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक अदालत में उन्हें आज पेश करेगी। पिछले शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा था। न्यायाधीश बावेजा की अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि केजरीवाल को 28 मार्च को दो बजे पेश किया जाए। ईडी अदालत से मुख्यमंत्री की हिरासत बढ़ाने या फिर न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध कर सकती है। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार एवं धनशोधन का है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।
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