सरेंडर करते ही अरविंद केजरीवाल को लगा झटका, अदालत ने सुना दिया न्यायिक हिरासत पर फैसला
Court News: दिल्ली की राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के केजरीवाल को राउज एवन्यू कोर्ट में ड्यूटी MM संजीव अग्रवाल की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला सुनाया।



केजरीवाल को 5 जून तक न्यायिक हिरासत।
CM Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के बाद कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केजरीवाल को तिहाड़ जेल से राउज एवन्यू कोर्ट में ड्यूटी MM संजीव अग्रवाल की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए पेश किया गया।
केजरीवाल के सरेंडर करने के बाद हुई सुनवाई
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से वकील जुहैब हुसैन ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद केजरीवाल के 2 जून को सरेंडर करने के बाद उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जानी है। ED की तरफ से वकील जुहैब हुसैन ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है जिसपर संज्ञान लेने पर 4 जून को सुनवाई होनी है।
सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने जज से क्या कहा?
सुनवाई के दौरान न्यायाधीन ने सीएम केजरीवाल से पूछा कि आपको कुछ कहना है। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने जज से कहा, नहीं उनको कुछ नहीं कहना है। केजरीवाल के वकील सुनवाई के दौरान VC से नहीं जुड़े। जिस पर जज ने पूछा कि क्या केजरीवाल की तरफ से कोई वकील पेश हुआ है। ED के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनको आज की सुनवाई के बारे में बताया गया था कि केजरीवाल 5 बजे कोर्ट में पेश होंगे। जज ने ED के वकील से केजरीवाल के वकील को सुनवाई में जुड़ने के बारे में बताने को कहा।
इसके बाद अदालत ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर अपना फैसला सुनाया और उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी। यह अवधि एक जून को समाप्त हो गई, जिसके बाद उन्होंने तिहाड़ में सरेंडर कर दिया।
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