उत्तरकाशी में मस्जिद पर छिड़ा विवाद, विरोध में बुलाई महापंचायत, हाई कोर्ट ने दिए ये निर्देश

उत्तरकाशी के संगठन अल्पसंख्यक सेवा समिति द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ संगठन मस्जिद को 'अवैध' बताते हुए ध्वस्त करने की धमकी दे रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि इस वजह से शहर में सामुदायिक तनाव पैदा हो गया है।

उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद

Dispute Over Mosque in Uttarkashi: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी जिला प्रशासन से भटवाड़ी मार्ग पर स्थित एक मस्जिद को लेकर जारी विवाद के मद्देनजर शहर में कानून और व्यवस्था कायम रखने और मौजूदा स्थिति से अदालत को भी अवगत कराते रहने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती की खंडपीठ ने उत्तरकाशी के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यह आदेश बुधवार को मस्जिद की सुरक्षा का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

दशकों पहले बनी मस्जिद

सुन्नी समुदाय की यह मस्जिद दशकों पहले बनी थी। याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी प्रार्थना की कि एक दिसंबर को मस्जिद के विरोध में प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से पेश उप महाधिवक्ता जे एस विर्क ने अदालत को सूचित किया कि जिला प्रशासन ने प्रस्तावित महापंचायत को अनुमति नहीं दी है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि शहर में कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए दिन रात गश्त की जा रही है और शहर में स्थिति सामान्य है।

मस्जिद को बताया अवैध, शहर में तनाव

उत्तरकाशी के संगठन अल्पसंख्यक सेवा समिति द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ संगठन मस्जिद को 'अवैध' बताते हुए ध्वस्त करने की धमकी दे रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि इस वजह से शहर में सामुदायिक तनाव पैदा हो गया है और इसीलिए उक्त मस्जिद की सुरक्षा का अनुरोध अदालत से किया गया है। इस याचिका में यह भी दावा किया गया है कि यह मस्जिद 1969 में खरीदी गयी भूमि पर बनाई गयी है तथा वर्ष 1986 में वक्फ आयुक्त ने मस्जिद का निरीक्षण कर इसे वैध बताया था।

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