CBI को झटका, डीके शिवकुमार को राहत! जानें सबसे अमीर विधायक से जुड़े केस पर SC ने क्या कहा

Supreme Court On DK Shivkumar: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम और देश के सबसे अमीर विधायक डीके शिवकुमार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगाने के फैसले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है।

सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार को दी राहत।

DK Shivkumar CBI Probe Case: अदालत से डीके शिवकुमार को बड़ी राहत मिली है। भ्रष्टाचार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसके तहत कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मामले में हाईकोर्ट के 10 फरवरी के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील खारिज कर दी।

सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि हाईकोर्ट की बेंच ने सीबीआई के पक्ष में आदेश होने के बावजूद जांच पर अंतरिम रोक लगाने की मंजूरी दे दी थी। शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की है, लेकिन हाईकोर्ट की बेंच के बाद में दिए अंतरिम आदेशों को चुनौती देने से इनकार कर दिया है। इस पर सुप्रीम ने कहा कि वह हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसने सीबीआई को हाईकोर्ट से मामले के त्वरित निस्तारण का अनुरोध करने की अनुमति दे दी।

सीबीआई की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने एजेंसी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज मामले में एक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले वर्ष 2020 के हैं। अदालत ने पिछले दो सालों में जांच की प्रगति पर सीबीआई से भी जानकारी मांगी थी। अदालत ने एजेंसी से पूछा था कि वह अंतिम रिपोर्ट कब दाखिल करेगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक कार्यवाही रोक दी थी और मामले को स्थगित कर दिया था।
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