दिल्ली-एनसीआर में 'जहरीली हवा' को लेकर SC ने पूछे तीखे सवाल, 12वीं तक स्कूल बंद करने के दिए निर्देश, जानिए क्या-क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ग्रैप के चरण-4 के तहत उठाए जाने वाले निवारक कदमों में कटौती की अनुमति नहीं देगा, भले ही एक्यूआई 450 से नीचे आ जाए।

दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

Supreme Court on Pollution: प्रदूषण में खतरनाक बढ़ोतरी के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में ग्रैप के चरण-4 के कार्यान्वयन में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार से सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ग्रैप के चरण-4 के तहत उठाए जाने वाले निवारक कदमों में कटौती की अनुमति नहीं देगा, भले ही एक्यूआई 450 से नीचे आ जाए। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए जाने वाले निवारक कदमों में कटौती करने के लिए अदालत की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहासुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ट्रकों का दिल्ली मे प्रवेश कौन रोकेगा और कैसे पता चलेगा कि ट्रक आवश्यक सामान ले जा रहा है। इस पर वकील ने कहा कि इसकी जांच ट्रैफिक पुलिस करती है और उसके पास जरूरी वस्तुओं की लिस्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कंस्ट्रक्शन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसकी निगरानी कौन कर रहा है। क्या कोई साइट पर जाकर जांच कर रहा है।

वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर निर्माण कार्य चल रहा है। पत्थर तोड़े जा रहे हैं, और हवा में धूल उड़ रही है। जस्टिस ओका ने इसपर गंभीरता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि 450 AQI को हमने कब पार किया। केंद्र ने कहा कि 13 नवंबर को। शाम 4 बजे तक AQI 418 था।

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