हरियाणा में डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी अब नहीं पहन पाएंगे टी-शर्ट, जीन्स और स्कर्ट, फॉलो करनी होगी ड्रेस कोड पॉलिसी

Haryana Hospital Dress Code Policy : हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल और अन्य कर्मचारी अब मेकअप नहीं कर पाएंगे। फंकी हेयर स्टाइल, लंबे नाखून भी नहीं रख पाएंगे। साथ ही टी-शर्ट, जीन्स और स्कर्ट नहीं पहन पाएंगे। क्योंकि हरियाणा सरकार हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए एक ड्रेस कोड लागू करने जा रही है।

हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में लागू होगा ड्रेस कोड

Haryana Hospital Dress Code Policy: हरियाणा सरकार के अस्पतालों में मेडिकल और अन्य कर्मचारी अब मेकअप नहीं कर पाएंगे। फंकी हेयर स्टाइल, लंबे नाखून भी नहीं रख पाएंगे। साथ ही टी-शर्ट, जीन्स और स्कर्ट नहीं पहन पाएंगे। क्योंकि हरियाणा सरकार स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स के लिए एक ड्रेस कोड लागू करने जा रही है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा ड्रेस कोड अंतिम चरण में है। कुछ प्रकार के ड्रेस पर प्रतिबंध लगाने के कदम ने अंबाला में डॉक्टरों के संगठन साथ मेडिकल बिरादरी से मिली-जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की। जिसमें कहा गया कि ड्रेस कोड लागू करने से कर्मचारियों को एक पेशेवर दृष्टिकोण मिलेगा, जबकि नर्सों के एक संघ ने कहा कि सरकार को हमारी राय भी लेनी चाहिए थी।

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ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर मिलेगी सजा

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विज ने कहा कि सप्ताहांत, शाम और रात की पाली समेत 24 घंटे ऑन-ड्यूटी कर्मचारियों द्वारा ड्रेस कोड का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि दोषी कर्मचारियों को उस दिन के लिए अनुपस्थित माना जाएगा। उन्होंने कहा कि एक अस्पताल को अपने कर्मचारियों को कुछ आचरण का पालन करने की जरूरत होती है, और एक ड्रेस कोड एक आवश्यक घटक है जो संगठन को प्रोफेशनल टच देता है।

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