Dog Meat: नागालैंड में अब बेच सकेंगे कुत्ते का मांस, हाईकोर्ट ने 3 साल पुरानी रोक हटाई

नागालैंड सरकार ने 3 साल पहले प्रदेश में कुत्‍तों के मांस के बेचे जाने पर रोक लगा दी थी। इस मामले में अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे रद्द कर दिया है।

Dog Meat in Nagaland

नागालैंड में अब बेच सकेंगे कुत्ते का मांस (प्रतीकात्मक फोटो)

नागालैंड सरकार ने साल 2020 में व्यावसायिक आयात, कुत्‍तों की खरीद फरोख्‍त और कुत्‍तों के मीट की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, यहां तक की रेस्टोरेंट में इसे परोसे जाने पर भी रोक लगी थी, जबकि राज्य में डॉग मीट को पसंद करने वालों का तादाद खासी है, वहीं इस मामले में अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे रद्द कर दिया है।

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गौर हो कि जुलाई 2020 में नागालैंड कैबिनेट की बैठक के बाद एक नोटिफिकेशन के माध्‍यम से कुत्‍तों की ट्रेडिंग और उनके मीट पर रोक लगा दी गई थी वहीं इसके उलट गुवाहाटी हाई कोर्ट की कोहिमा बैंच के जस्टिस की पीठ ने बीते नागालैंड सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है।

पीठ ने कहा कि 'नागालैंड सरकार ने विधानसभा के माध्‍यम से बिना कोई कानून पास करे कुत्‍तों के मीट पर रोक लगा दी थी, उनके द्वारा लाए गए कैबिनेट के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी मान्यता नहीं है इसलिए इसे निरस्‍त किया जाता है।'

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