ईडी ने हाईकोर्ट से मांगा वक्त, CM केजरीवाल की पत्नी बोलीं- मेरे पति 28 मार्च को अदालत में बताएंगे सच्चाई
Delhi: सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि मेरे पति 28 मार्च को अदालत में आबकारी नीति मामले में सच्चाई बताएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने हाईकोर्ट से वक्त मांगा है। जबकि आबकारी नीति 'घोटाला' में वरिष्ठ वकील सिंघवी ने अदालत से सीएम केजरीवाल को तत्काल रिहा करने का आदेश देने का आग्रह किया।
केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई।
Arvind Kerjwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कई छापों में एक पैसा भी नहीं मिला और उनके पति 28 मार्च को अदालत में कथित आबकारी नीति घोटाले में ‘बड़ा खुलासा’ करेंगे। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया था और एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था।
'28 मार्च को सच्चाई बताएंगे और सबूत पेश करेंगे केजरीवाल'
डिजिटल प्रेस वार्ता में सुनीता केजरीवाल ने कहा कि उनके पति 28 मार्च को सच्चाई बताएंगे और सबूत भी पेश करेंगे। उन्होंने कहा, 'दो साल की जांच के बावजूद ईडी एक पैसे का भी सबूत नहीं ढूंढ पाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के आवास पर छापा मारा लेकिन केवल 73,000 रुपये मिले।' सुनीता केजरीवाल ने कहा, 'मेरे पति ने हिरासत में रहते हुए जल मंत्री आतिशी को निर्देश जारी किए। केंद्र को इससे दिक्कत थी। क्या वे दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं?'
उन्होंने कहा कि उनके पति इस मुद्दे को लेकर बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक बहादुर और सच्चे व्यक्ति हैं और उनका संकल्प मजबूत है। वहीं ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने के लिए वक्त मांगा है।
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जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांगा वक्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए उसे समय दिया जाए। एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि "भारी भरकम" याचिका उन्हें मंगलवार को ही सौंपी गई है और एजेंसी को अपना पक्ष रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत के वास्ते भी जवाब देने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को तत्काल रिहा करने किया आग्रह
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि जवाब दाखिल करने के लिए समय का अनुरोध मामले में विलंब की रणनीति है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार को लेकर चुनौती दी गई है और ऐसे कई "गंभीर मुद्दे" हैं जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा तत्काल निर्णय करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि वह कुछ समय बाद इस मामले पर फिर सुनवाई करेंगी।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी की हिरासत में भेजने जाने के मद्देनजर अपनी तत्काल रिहाई की मांग की है। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। उच्च न्यायालय द्वारा धनशोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण देने से इनकार करने के कुछ घंटे बाद ही ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है।
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