गोवा चुनाव में पैसा खर्च करने का ED के पास एक भी सबूत नहीं- दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल का दावा, दाखिल किया जवाब
दिल्ली उच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर अपना फैसला मंगलवार को सुनाएगा जिसमें कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब
- ईडी ने गोवा चुनाव में पैसा खर्च करने का लगाया है आरोप
- मार्च में गिरफ्तार हुए थे अरविंद केजरीवाल
- दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं अरविंद केजरीवाल
दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने अपने जमानत की मांग करते हुए कहा कि ईडी के पास गोवा चुनाव में पैसा खर्च करने का एक भी सबूत नहीं है।
क्या है केजरीवाल का दावा
ED के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा कि ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। जमानत का लॉलीपॉप देकर गवाहों से केजरीवाल के खिलाफ साजिश के तहत बयान दिलवाए हैं।
कल आएगा फैसला
दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले में अपना फैसला मंगलवार को दोपहर बाद 2:30 बजे सुनाएगा। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने निचली अदालत के फैसले को ईडी द्वारा चुनौती दिये जाने के बाद 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाये जाने तक निचली अदालत के फैसले के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी।
निचली अदालत से मिल गई थी जमानत
निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। निचली अदालत ने साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
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