अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई रुकी, ED की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई होने तक रद्द की जमानत
दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट नेअरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका मंजूर कर ली और उन्हें एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। अब ईडी ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।

केजरीवाल को जमानत का विरोध
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ईडी की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। दोनों पक्षों की दलील और लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके साथ ही अदालत ने पीएमएलए मामले में जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया।
ईडी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में ASG एसवी राजू दिल्ली हाईकोर्ट में मौजूद रहे। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा अवकाशकालीन पीठ के सामने मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग रखी थी। अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं।
ईडी ने कहा, बहस का समय नहीं दिया गया
ईडी ने अपनी याचिका में निचली अदालत के आदेश पर रोक की मांग की। ईडी ने कहा उसे बहस का पूरा समय नहीं मिला। अभी तक अदालत के आदेश की कॉपी भी नहीं मिली है। हमें बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया। हमारी बात पूरी नहीं होने दी गई। ईडी ने कहा हमें विस्तृत बहस की जरूरत थी। हमें लिखित जवाब दाखिल करने का भी दो दिनों का समय नहीं दिया गया। वेकेशन जज ने ये फैसला दिया है।
सिंघवी ने किया विरोध
वहीं, हाई कोर्ट में सिंघवी ने ईडी की अर्जी का विरोध किया। सिंघवी ने कहा कि उन्हें भी सुना जाए। इस पर ईडी ने कहा कि आप अदालत में उस समय मौजूद नहीं थे। बहरहाल, दिल्ली हाई कोर्ट ईडी की याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हुआ और कहा कि हमारे पास फाइल आने दीजिए।
केजरीवाल को मिली जमानत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट नेअरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका मंजूर कर ली और उन्हें एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का ईडी का आग्रह भी खारिज कर दिया। जज ने नियमित जमानत के लिए केजरीवाल द्वारा दायर किये गये आवेदन पर अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। इससे पहले अदालत ने बुधवार को इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी।
ईडी ने दिए ये तर्क
ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया था कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इसलिए उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। वहीं, सीएम केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ यह पूरा मामला सिर्फ कल्पना पर आधारित है।
बता दें कि शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आए थे और दो जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। केजरीवाल ने जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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