अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई रुकी, ED की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई होने तक रद्द की जमानत

दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट नेअरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका मंजूर कर ली और उन्हें एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। अब ईडी ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।

केजरीवाल को जमानत का विरोध

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ईडी की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। दोनों पक्षों की दलील और लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके साथ ही अदालत ने पीएमएलए मामले में जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया।
ईडी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में ASG एसवी राजू दिल्ली हाईकोर्ट में मौजूद रहे। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा अवकाशकालीन पीठ के सामने मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग रखी थी। अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं।

ईडी ने कहा, बहस का समय नहीं दिया गया

ईडी ने अपनी याचिका में निचली अदालत के आदेश पर रोक की मांग की। ईडी ने कहा उसे बहस का पूरा समय नहीं मिला। अभी तक अदालत के आदेश की कॉपी भी नहीं मिली है। हमें बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया। हमारी बात पूरी नहीं होने दी गई। ईडी ने कहा हमें विस्तृत बहस की जरूरत थी। हमें लिखित जवाब दाखिल करने का भी दो दिनों का समय नहीं दिया गया। वेकेशन जज ने ये फैसला दिया है।
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