सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बड़ा एक्शन, काटी गई घर की बिजली; 1 करोड़ 91 लाख का लगा जुर्माना

यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया है। सांसद पर बिजली चोरी का आरोप है। लिहाजा, बिजली विभाग ने FIR दर्ज करवाई है। फिलहाल, सांसद के घर की बिजली भी काट दी गई है।

संभल: संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ गुरुवार को यहां दीपा सराय इलाके में उनके आवास पर बिजली चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया। देर रात उन पर एफआई की कार्रवाई होने के बाद उनके घर की बिजली भी काट दी गई और बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का लगा जुर्माना ठोक दिया। पुलिस ने बताया कि उनके पिता पर भी बिजली विभाग द्वारा घर के निरीक्षण के दौरान सरकारी अधिकारियों को धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। सांसद के खिलाफ बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 135 (बिजली की चोरी या बिजली का अनधिकृत उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया।

बिजली चोरी का आरोप

बिजली विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त उपभोक्ता के मीटर की जांच करने पर यह स्पष्ट हो गया है कि मीटर से छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की गई है। बिजली विभाग ने इलाके में सुरक्षाबलों की तैनाती के बीच बृहस्पतिवार सुबह बर्क के आवास पर निरीक्षण शुरू किया था।

हिंसा के सिलसिले में मामला दर्ज

बर्क उन लोगों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। शहर के कोट गर्वी इलाके में अदालत के आदेश पर मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध करने पर सुरक्षाकर्मियों के साथ हुई झड़प में चार स्थानीय लोगों की मौत हो गई थी। बर्क ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की भी मांग की है।

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