Delhi: अब इस शराब कारोबारी को मिली राहत, आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Money Laundering Case: दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाला मामले में अदालत ने आम आदमी पार्टी को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में आप के स्वयंसेवक और शराब कारोबारी को जमानत दी। आपको बताते हैं, किस-किसको जमानत मिली है।
दिल्ली हाई कोर्ट।
Excise Policy: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के स्वयंसेवक चनप्रीत सिंह रयात और शराब कारोबारी समीर महेन्द्रू को जमानत दे दी। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने दोनों आरोपियों की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘जमानत दी जाती है।’’ इस मामले की जांच ईडी कर रहा है।
दिल्ली सरकार ने कब लागू की
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी के अनुसार, 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया गया।
रयात को कब किया था गिरफ्तार
ईडी ने 12 अप्रैल को धन शोधन मामले में रयात को गिरफ्तार किया, जिसने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के अभियान के लिए कथित तौर पर नकद धन का ‘प्रबंधन’ किया था। इस मामले में महेंद्रू को ईडी ने 28 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था। संघीय एजेंसी ने आरोप लगाया है कि रयात ने 2022 के गोवा चुनाव में आप के अभियान के लिए नकद भुगतान का ‘प्रबंधन’ किया और दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी के साथ उनका ‘संबंध’ था।
आप को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत
ईडी द्वारा यह आरोप लगाया गया कि ‘साउथ ग्रुप’ ने वर्ष 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के हिस्से के तहत दिल्ली के शराब बाजार में प्रमुख स्थान हासिल करने के लिए आप को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। ‘साउथ ग्रुप’ में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता, ओंगोल लोकसभा सीट से तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के उम्मीदवार मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा, व्यवसायी सरथ चंद्रा रेड्डी और अन्य शामिल हैं।
गोवा में चुनाव से जुड़े थे तार
ईडी ने दावा किया है कि इस कथित रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल आप ने गोवा में अपने चुनाव अभियान के वित्तपोषण के लिए किया था। अभियोजन पक्ष ने महेंद्रू पर आरोप लगाया है कि वह आबकारी नीति में उल्लंघन के प्रमुख लाभार्थियों में से एक है क्योंकि वह न केवल शराब बनाने की फैक्टरी चला रहा था बल्कि नियमों का उल्लंघन करके महेंद्रू को उसके रिश्तेदारों के नाम पर कुछ खुदरा लाइसेंस के साथ थोक लाइसेंस भी दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, के. कविता और कई अन्य लोग आबकारी नीति मामलों में आरोपी हैं।
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