‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ नारा लगाने वाले फैजान ने हाई कोर्ट के आदेश पर थाने पहुंचकर 21 बार दी तिरंगे को सलामी, कहा- 'भारत माता की जय'
Madhya Pradesh: देश विरोधी नारे लगाने वाले शख्स फैजान ने आज तिरंगे को 21 बार सलामी दी। उसने भारत माता की जय का नारा भी लगाया। दरअसल, उसे हाई कोर्ट ने इसी शर्त पर जमानत दी है कि वह केस खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को यह काम करेगा।
फैजान ने हाई कोर्ट के आदेश पर 21 बार दी तिरंगे को सलामी
Madhya Pradesh: जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले आरोपी फैजान ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए 21 बार सलामी दी। आरोपी फैजान को मिसरोद थाने में पुलिस की मौजूदगी में तिरंगे को सलामी दिलवाई गई। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में फैजान ने कहा कि उसे अपने किए पर पछतावा है और अब वह पूरी जिंदगी भारत माता की जय के नारे लगाएगा। मिसरोद थाने के टीआई मनीष राज भदोरिया ने कहा की कोर्ट के निर्देश के चलते आरोपी फैजान से तिरंगे को सलामी दिलवाई गई है। हर पहले और चौथे मंगलवार को आरोपी यहां पर आएगा। रील बनाने के जोश में उसने यह गलती की है। जिसकी उसको सजा मिल रही है। लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रील बनाने में जाने अनजाने वो देश विरोधी कोई कृत्य ना करें।
जानकारी के अनुसार, जबलपुर हाई कोर्ट ने आरोपी फैजान को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी देगा। कोर्ट ने कहा कि फैजान को भोपाल के मिसरोद थाने में महीने में दो बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी। जिस वक्त वह सलामी देगा उस वक्त 21 बार भारत माता की जय का नारा भी लगाएगा। बता दे, जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने कहा कि ये शर्तें फैजान में जिम्मेदारी की भावना और देश के प्रति गर्व पैदा करने के लिए रखी गई हैं। कोर्ट ने भोपाल के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि ये भी देखा जाए कि युवक राष्ट्रीय ध्वज और नारे के संबंध में जमानत की शर्तों को पूरा कर रहा है या नहीं।
जानेंं क्या है पूरा मामला
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक ढाबे के बाहर फैजान नाम के युवक ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इस दौरान एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। इसमें युवक कह रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो के सामने आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता उसे समझाने गए तो वह उनसे मारपीट करने लगा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर मिसरोद थाने का घेराव कर दिया। जिसके बाद मिसरोद पुलिस ने धारा 153 के तहत FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव ह...और देखें
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