रेप का आरोप लगाकर पलट गई महिला, तो अदालत ने भेजा जेल; जानें पूरी कहानी
Assam Rape Case: असम की अदालत ने महिला को इसलिए जेल भेज दिया क्योंकि उसने दुष्कर्म की झूठी शिकायत दर्ज कराई। रेप का आरोप लगाकर महिला पलट गई। कोर्ट ने महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 193 और 195 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया और दिला बेगम लस्कर को पुलिस हिरासत में भेज दिया।
सांकेतिक तस्वीर।
Assam News: असम की एक अदालत ने दुष्कर्म की झूठी शिकायत दर्ज कराने के आरोप में एक महिला को जेल भेज दिया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। यह घटना हैलाकांडी जिले में हुई। एक अधिकारी के अनुसार, दिला बेगम लस्कर ने दो साल पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बासित उद्दीन नामक व्यक्ति पर बलात्कार करने और पैसे ऐंठने का आरोप लगाया था।
रेप केस में दिला बेगम लस्कर ने झूठी गवाही दी
पुलिस ने शख्स के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 376, 380 और 109 के तहत शिकायत दर्ज की। हालांकि, शनिवार को अदालत में सुनवाई के दौरान हैलाकांडी के अतिरिक्त लोक अभियोजक एस. शर्मा ने लिखित बयान दिया कि शिकायतकर्ता ने एक से अधिक बार अपना बयान बदला है। शर्मा ने कहा, 'महिला ने 6 जुलाई, 2021 को अदालत में जो बयान दिया था, उसके बिल्कुल विपरीत बयान दे रही है। इससे साबित होता है कि या तो पहले या अब, दिला बेगम लस्कर ने झूठी गवाही दी है।'
पहले लगया आरोप फिर पलट गई महिला
चूंकि मजिस्ट्रेट के निर्देश पर शिकायतकर्ता का बयान वीडियो-रिकॉर्ड किया गया था, अदालत ने पाया कि अपने नवीनतम बयान में लस्कर ने दावा किया कि उद्दीन ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था। कोर्ट ने कहा, 'जैसे ही किसी पर किसी आपराधिक कृत्य का आरोप लगता है, समाज उस व्यक्ति की निंदा करता है। अगर आरोप बलात्कार जैसे बदतर कृत्य का है, तो समाज मांग करता है कि उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन फिर भी अगर वह व्यक्ति अदालती मामले के बाद बरी कर दिया जाता है, मामले के दौरान हुई क्षति की भरपाई कभी नहीं की जाती है।'
दिला बेगम लस्कर को पुलिस हिरासत में भेजा
कोर्ट ने आगे कहा कि 'न्यायपालिका की स्थापना कानून के अनुसार दोषियों को दंडित करने के लिए की गई है। न्यायाधीश किसी अपराध का फैसला अकेले नहीं करते हैं। फैसला उनके सामने पेश किए गए सबूतों पर आधारित होता है। लेकिन इस महिला ने बार-बार झूठी शिकायतें दर्ज कराई हैं। उसने पुलिस और न्यायपालिका को उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। कानून का दुरुपयोग करना भी एक अपराध है।' जज के मुताबिक, इस कृत्य के लिए बड़ी सजा की जरूरत है, ताकि समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कोर्ट ने महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 193 और 195 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया और साथ ही निर्देश दिया कि दिला बेगम लस्कर को पुलिस हिरासत में रखा जाए।
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