राहुल गांधी के खिलाफ BNS की इन धाराओं में दर्ज हुई FIR, जानिए कौन-सी हो सकती है सजा

FIR Filed Against Rahul Gandhi: संसद में धक्का मुक्की मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज हो गई है। आइए जानते है कि राहुल के खिलाफ किन धाराओं में दर्ज हुई है एफआईआर...

राहुल गांधी के खिलाफ BNS की कई धाराओं में दर्ज हुआ केस

FIR Filed Against Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। संसद में धक्का मुक्की के मामले में बीजेपी सांसदों की शिकायत पर दिल्ली के सांसद मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। संसद के अंदर दो बीजेपी सांसदों को चोट लगने के मामले में BNS की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के तीन सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर, उन पर संसद में धक्का-मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

आइए जानते है कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है उनमें क्या क्या सजा का प्रावधान है...

धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना

अगर कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाने के लिए जान-बूझकर कोई काम करता है, तो उसे एक साल तक की जेल या 10000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

धारा 117: गंभीर चोट पहुंचाना

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 117 के तहत, स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध में सजe का प्रावधान है। इस धारा के तहत, किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने पर अधिकतम सात साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को उसकी जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर पांच या ज़्यादा लोगों के समूह ने गंभीर चोट पहुंचाई है, तो उस समूह के हर सदस्य पर गंभीर चोट पहुंचाने का दोष साबित होगा। गंभीर चोट के मामलों में, खास तौर पर स्थायी विकलांगता या समूह कार्रवाई में, अपराध गैर-जमानती है। कम गंभीर मामलों में, जमानत दी जा सकती है।

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