TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज, NCW चीफ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप

रेखा शर्मा की शिकायत के आधार पर, दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने रविवार को भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाली नई आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

mahua moitra

महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR

मुख्य बातें
  • पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद हैं महुआ मोइत्रा
  • महुआ मोइत्रा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रही हैं
  • टीएमसी की तेज तर्रार सांसद हैं महुआ मोइत्रा

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।

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दिल्ली पुलिस ने क्या कहा

दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर कहा किराष्ट्रीय महिला आयोग से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि टीएमसी सांसद मोहुआ मित्रा द्वारा एक ट्वीट (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर) को कथित तौर पर दोबारा पोस्ट करने से धारा 79, बीएनएस-2023 के तहत अपराध हुआ है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए और इसकी सामग्री की प्रारंभिक जांच के बाद, पीएस स्पेशल सेल में धारा 79, बीएनएस-2023 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।

महुआ मोइत्रा ने क्या किया था पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को हाथरस भगदड़ में घायल महिलाओं से महिला आयोग प्रमुख की मुलाकात के वीडियो पर प्रतिक्रिया में एक टिप्पणी की थी जिसमें 121 लोग मारे गए थे। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पर टिप्पणी की, जिसमें शर्मा को उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ वाली जगह पर पहुंचते हुए दिखाया गया था। मोइत्रा ने बाद में पोस्ट को डिलीट कर दिया था। मूल पोस्ट में एक व्यक्ति को छाता पकड़ कर राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) प्रमुख के पीछे चलते हुए दिखाया गया था।

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शिशुपाल कुमार author

पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक अपनी समझ विकसित की है। जिसमें कई सीनियर सं...और देखें

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