अब जल्द से जल्द होगा इंसाफ! अधिकतम 14 दिनों के भीतर दर्ज करनी होगी FIR, जानें खास बातें

Criminal Laws: शिकायत करने पर अब 3 दिन या अधिकतम 14 दिनों के अंदर FIR दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल तक की सजा के मामलों में 14 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी। लोकसभा ने आपराधिक कानूनों के स्थान पर लाये गए तीनों विधेयकों को मंजूरी दे दी है।

FIR दर्ज करने की समयसीमा तय।

Parliament News: औपिनवेशिक काल से चले आ रहे तीन आपराधिक कानूनों की जगह सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों को लोकसभा ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। सदन ने लंबी चर्चा और गृहमंत्री अमित शाह के विस्तृत जवाब के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को ध्वनमित से अपनी स्वीकृति दी। ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी),1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर लाये गए हैं।

अब जल्द से जल्द दर्ज करनी होगी एफआईआर

अमित शाह ने संसद में कहा कि 'अब शिकायत करने पर 3 दिन या अधिकतम 14 दिनों के अंदर FIR दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल तक की सजा के मामलों में 14 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी। मतलब ये कि अधिकतम 14 दिन या छोटी सजा के मामलों में 3 दिन में एफआईआर दर्ज करनी होगी।'

180 दिन के बाद पेंडिंग नहीं रखा जा सकता चार्जशीट

गृह मंत्री ने आगे कहा कि 'FIR दर्ज करने की समयसीमा तय कर दी गई है। जांच रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को सौंपने के बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट से सामने पेश करना होगा। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर थाने/कोर्ट में सीधे भेजने का प्रावधान है। चार्जशीट अब 180 दिन के बाद पेंडिंग नहीं रखा जा सकता।'
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