सुप्रीम कोर्ट में पहली बार संवैधानिक पीठ की सुनवाई LIVE हुई
देश के प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण वाले मामले पर सुनवाई की। ईडब्ल्यूएस (EWS) मामले में संविधान के 103वें संशोधन को चुनौती दी गई है।
SC की संवैधाीनिक पीठ की सुनवाई लाइव।
- सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पहली बार की जा रही है
- शीर्ष अदालत की संवैधानिक पीठ की सुनवाई का सीधा प्रसारण हो रहा है
- सीधे-प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) के लिए उसका अपना 'प्लेटफ़ॉर्म' होगा
सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई का लाइव प्रसारण हुआ। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को अपने यहां होने वाली सुनवाई का लाइव प्रसारण किया जिसे उसके यूट्यूब चैनल पर देखा गया। एनआईसी के यूट्यूब चैनल पर संवैधानिक पीठ ने तीन अलग-अलग मामलों की सुनवाई की। देश के प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण वाले मामले पर सुनवाई की। ईडब्ल्यूएस (EWS) मामले में संविधान के 103वें संशोधन को चुनौती दी गई है।
वहीं, जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट एवं उद्धव ठाकरे गुट के विवाद पर सुनवाई की। जस्टिस कौल की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की संवैधानिक पीठ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वैधता से जुड़े मामले की सुनवाई की।
शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि उसकी कार्यवाही के सीधे-प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) के लिए उसका अपना 'प्लेटफ़ॉर्म' होगा और इस उद्देश्य के लिए ‘यूट्यूब’ का उपयोग अस्थायी है। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह बात उस समय कही जब भाजपा के पूर्व नेता के एन गोविंदाचार्य के वकील ने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत की कार्यवाही का ‘कॉपीराइट’ यूट्यूब जैसे निजी मंच को नहीं सौंपा जा सकता है।
वकील विराग गुप्ता ने पीठ को बताया, 'यूट्यूब ने स्पष्ट रूप से वेबकास्ट के लिये कॉपीराइट की मांग की है।' पीठ में न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला भी शामिल हैं। सीजेआई ने कहा, 'यह शुरुआती चरण है। निश्चित रूप से हमारा अपना मंच होगा...हम इसका (कॉपीराइट मुद्दे का) ध्यान रखेंगे।' इसके साथ ही पीठ ने गोविंदाचार्य की अंतरिम याचिका पर सुनवाई के लिये 17 अक्टूबर की तारीख तय की।' वकील ने 2018 के एक फैसले का संदर्भ देते हुए कहा कि यह माना गया था कि 'इस अदालत में दर्ज और प्रसारित सभी सामग्री पर कॉपीराइट केवल इस अदालत के पास होगा'।
उन्होंने यूट्यूब के उपयोग की शर्तों का भी उल्लेख किया और कहा कि इस निजी मंच को भी कॉपीराइट प्राप्त है। सीजेआई की अध्यक्षता में हाल ही में पूर्ण अदालत की बैठक में लिए गए सर्वसम्मत निर्णय में, शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर से सभी संविधान पीठ की सुनवाई की कार्यवाही को सीधे प्रसारित करने का फैसला किया। यह फैसला इस संबंध में 2018 में एक फैसला सुनाए जाने के लगभग चार साल बाद आया।
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