लोकसभा महासचिव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल, जानें क्या है पूरा मामला

Lakshadweep MP Mohammad Faisal: मोहम्मद फैजल ने अपनी याचिका में कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा सचिवालय के महासचिव से कई बार मुलाकात के बाद भी वो नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया, जिसमें उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। इसकी वजह से वो संसद के बजट सत्र में भी शामिल नहीं हो पाए।

लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल (फोटो- फेसबुक)

Lakshadweep MP Mohammad Faisal: लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल ने लोकसभा के महासचिव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की है। अपनी याचिका में पूर्व सांसद ने कहा है कि केरल उच्च न्यायालय द्वारा सजा पर रोक लगा देने के बावजूद लोकसभा में उनकी सदस्यता खत्म करने का फैसला वापस नहीं लिया है।

लोकसभा स्पीकर से मिलने के बावजूद वापस नहीं हुई सदस्यता

मोहम्मद फैजल ने अपनी याचिका में कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा सचिवालय के महासचिव से कई बार मुलाकात के बाद भी वो नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया, जिसमें उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। निचली अदालत के फैसले के बाद इसी साल 13 जनवरी को लोकसभा सचिवालय की तरफ से एक अधिसूचना जारी करके मोहम्मद फैजल की सदस्यता रद्द करने की जानकारी दी गई थी। पूर्व सांसद ने कहा है कि 25 जनवरी से लगातार वो और उनकी पार्टी एनसीपी के नेता लोकसभा स्पीकर से मिल रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। इसकी वजह से वो संसद के बजट सत्र में भी शामिल नहीं हो पाए।

हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिए गए

लक्षद्वीप के सांसद रहे मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा दी गई थी। निचली अदालत के इस फैसले को उन्होंने केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने कवारत्ती सेशन कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा में मोहम्मद फैजल की सदस्यता भी रद्द कर दी थी।

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