महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को जमानत लेकिन रहना होगा जेल में

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत

मुख्य बातें
  • एक लाख की मुचलका राशि
  • ईडी वाले केस में जमानत
  • सीबीआई केस में राहत नहीं

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को जमानत मिल गई है।बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। जमानत एक लाख रुपये की जमानत राशि पर दी गई है।ईडी ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। ईडी मामले में जमानत के बाद भी वह अपने खिलाफ दर्ज सीबीआई मामले में सलाखों के पीछे रहेंगे।बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित धनशोधन के एक मामले में मंगलवार को जमानत दे दी।

बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश

न्यायमूर्ति एन जे जामदार ने यह आदेश सुनाया। इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता की याचिका पर तेजी से सुनवाई और फैसला करे, क्योंकि यह छह महीने से लंबित है। देशमुख के वकील विक्रम चौधरी और अनिकेत निकम ने दलील दी कि उनकी उम्र (72), स्वास्थ्य और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने के मद्देनजर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया कि देशमुख को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जिसका जेल अस्पताल में इलाज नहीं किया जा सकता।

End Of Feed