पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत

Gayatri Prajapati: मनी लॉन्ड्रिंग केस में गायत्री प्रजापत‍ि को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत म‍िली है। कोर्ट ने गायत्री प्रजापत‍ि को इस मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को जमानत देते हुए कहा क‍ि इस केस में वह 8 जनवरी 2021 से ही जेल में हैं और अपराध के लिए जो अधिकतम सात साल का दंड हेाता है। इसका आधा से अधिक समय वह जेल में बिता चुके हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मिली जमानत

Gayatri Prajapati: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गायत्री प्रजापति साढ़े तीन साल से जेल में है जबकि प्रावधानों के तहत कुल सजा सात साल की ही है। लिहाजा अधिकतम सजा की आधी अवधि जेल में बिताने के आधार पर न्यायालय ने मामले में गायत्री प्रजापति को जमानत दे दी।

वहीं न्यायालय ने यह भी पाया कि मनी लॉन्ड्रिंग के उक्त मुकदमे का आधार आय से अधिक सम्पत्ति का एक मुकदमा है जिसे वर्ष 2020 में दर्ज किया गया था लेकिन चार साल बीत जाने के बावजूद यूपी विजिलेंस इस्टैब्लिश्मेंट मामले में अपनी विवेचना ही पूरी नहीं कर सका है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने गायत्री प्रजापति की याचिका पर दिया।

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