पश्चिम बंगाल: पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
Partha Chatterjee News: पश्चिम बंगाल के पू्र्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को 31 दिसंबर तक पार्थ चटर्जी के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला लेने का निर्देश दिया है।
पार्थ चटर्जी को मिली जमानत।
Partha Chatterjee News: पश्चिम बंगाल के पू्र्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को 31 दिसंबर तक पार्थ चटर्जी के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री को 1 फरवरी, 2025 को रिहा किया जाएगा।
बता दें, पश्चिम बंगाल में कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में ही हैं। पिछली सुनवाई के दौरान पार्थ चटर्जी की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि वो पिछले दो साल दो महीने से जेल में हैं और अब उन्हे जमानत मिलनी चाहिए। इससे पहले अप्रैल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत देने से मना कर दिया था।
सार्वजनिक पद पर नहीं होगी नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट ने पार्थ चटर्जी को जमानत देने के साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई हैं। अदालत ने कहा है कि चटर्जी को विधानसभा का सदस्य होने के अलावा किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। वहीं, यदि आरोप तय करने और गवाहों की जांच पहले की जाती है, तो उन्हें उसी के तुरंत बाद भी रिहा कर दिया जाएगा।
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