Godhra Riots: गोधरा कांड केस में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों को मिली SC से जमानत, जिंदा जला दिए गए थे 59 तीर्थयात्री

Godhra Riots:27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में आगा दी गई थी। इस ट्रेन में आग लगाने से पहले डिब्बों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। इस अग्निकांड में अयोध्या से लौट रहे 59 कारसेवक जिंदा जल गए थे। जिसके बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे थे।

गोधरा कांड: जिंदा जला दिए गए थे 59 तीर्थयात्री

मुख्य बातें
  • सुप्रीम कोर्ट से 8 दोषियों को मिली जमानत
  • सुप्रीम कोर्ट ने 4 दोषियों को जमानत देने से किया इनकार
  • गुजरात सरकार ने SC में किया जमानत का विरोध

Godhra Riots: गोधरा साबरमती ट्रेन आग कांड में सुप्रीम कोर्ट से उम्रकैद की सजा काट रहे 8 दोषियों को जमानत मिल गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन चार दोषियों को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिनको निचली अदालत से फांसी की सजा मिली थी, हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने फांसी को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

चीफ जस्टिस की कोर्ट ने कहा कि दोषियों में से सजा ए मौत पाए गए चार लोगों को छोड़कर बाकी उम्र कैद वाले दोषियों को जमानत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें पूरी कर 8 दोषियों को जमानत पर रिहा किया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेंगी।

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