रान्या राव की जमानत याचिका फिर खारिज, अब हाईकोर्ट ही एकमात्र विकल्प

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रैंक के अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या के पास से केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीन मार्च को दुबई से लौटते समय 12.56 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त किया गया था।

Ranya Rao

रान्या राव

Gold Smuggling Case: गोल्ड स्मगलिंग केस में फंसीं कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव को एक और कानूनी झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय ने भी सोने की तस्करी के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दोनों निचली अदालतों द्वारा राहत देने से इनकार करने के बाद रान्या के पास अब जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उनकी कानूनी टीम जल्द ही हाईकोर्ट का रुख करने वाली है।

एक और आरोपी गिरफ्तार

तस्करी के सोने को ठिकाने लगाने में कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव की कथित तौर पर मदद करने के आरोप में एक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि बेल्लारी निवासी व्यापारी से मामले के संबंध में पूछताछ की गई जिसके बाद उसे बुधवार को राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के अनुसार साहिल जैन पर तस्करी के सोने को ठिकाने लगाने तथा बिक्री से प्राप्त राशि को बांटने में राव की सहायता करने का आरोप है।

12.56 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रैंक के अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या के पास से केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीन मार्च को दुबई से लौटते समय 12.56 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त किया गया था। इसके बाद उनके आवास पर तलाशी ली गई, जहां अधिकारियों ने 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की। इस मामले में रान्या राव और होटल व्यवसायी तरुण राजू को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

25 मार्च को एक विशेष अदालत ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलों की विस्तृत सुनवाई के बाद सोने की तस्करी मामले में रान्या राव की जमानत याचिका पर 27 मार्च तक अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कार्यवाही के दौरान, राव की वकील किरण जवाली ने उनकी रिहाई के लिए दलीलें दीं, जबकि डीआरआई की वकील मधु राव ने अवैध धन के ट्रांसफर में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका वाले सबूत पेश किए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभिनेत्री ने सोने की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए हवाला चैनलों का उपयोग करने की बात स्वीकार की।

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अमित कुमार मंडल author

करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव हासिल किया। कई मीडिया संस्थानों में मिले अनुभव ने ...और देखें

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