Gorakhnath Mandir: गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने के मामले में दोषी ठहराये गए अहमद मुर्तजा को 'फांसी की सजा' का ऐलान
Gorakhnath Mandir Attack Case Update:गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के मामले में दोषी ठहराये गए अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई गई है।
मुर्तजा ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC सिपाहियों पर बांके से हमला किया था
- मुर्तजा ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC सिपाहियों पर बांके से हमला किया था
- अब्बासी को एनआईए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है
- आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी खुद को मानसिक बीमार बताता रहा
Ahmed Murtaza Abbasi sentenced to death: गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के मामले में दोषी ठहराये गए अहमद मुर्तजा अब्बासी (Ahmed Murtaza Abbasi) को फांसी की सजा दी गई, अब्बासी को एनआईए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा (sentenced to death) सुनाई है।
सोमवार को मुर्तजा को सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया गया था एटीएस-एएनआई की कोर्ट ने मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। गौर हो कि अहमद मुर्तजा अब्बासी ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी सिपाहियों पर बांके से हमला किया था। कोर्ट ने सजा सुनाने के दौरान मुर्तजा को इसे देश के खिलाफ जंग छेड़ने और जानलेवा हमले के आरोप में दोषी करार दिया।
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PAC के सिपाही पर हमला कर हथियार छीनने की कोशिश की थी
ध्यान रहे कि पिछले साल अप्रैल 2022 को गोरखनाथ चौकी के मुख्य आरक्षी विनय मिश्र जो मंदिर के गेट नंबर एक के सुरक्षा प्रभारी थे उन्होंने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि वह मंदिर के गेट नंबर एक का सुरक्षा प्रभारी था तभी अचानक आरोपी ने बांके से पीएसी के सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला कर हथियार छीनने की कोशिश की थी।
आरोपी खुद को मानसिक बीमार बताता रहा
अन्य सुरक्षाकर्मी बचाव में आए तो मुर्तजा ने उन पर भी हमला कर दिया। इसके बाद वह हथियार लहराते हुए धार्मिक नारे लगाने लगा था फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, बाद में जांच में उसके पास से उसके पास से बांका हथियार, लैपटॉप और उर्दू में लिखी सामग्री बरामद की गई।
वहीं आरोपी खुद को मानसिक बीमार बताता रहा, लेकिन इस संबंध में कोई सबूत न होने के कारण कोर्ट ने उसे दोषी माना है।
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