Cough Syrup Exports: निर्यात से पहले अब जांचे-परखे जाएंगे भारतीय कफ सीरप, 1 जून से नया नियम लागू

Cough Syrup Export : विदेश व्यापार के महानिदेशक (DGFT) की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया, 'नमूनों की जांच के बाद और उत्पाद पर विश्लेषण वाली सरकारी प्रयोगशालाओं के प्रमाणपत्र के बाद ही विदेश भेजे जाने वाले कफ सीरप को निर्यात करने की इजाजत दी जाएगी।'

विदेश भेजे जाने से पहले कफ सीरप की होगी जांच।

Cough Syrup Export : विदेश भेजे जाने वाले कफ सीरप पर सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। निर्यात होने वाले कफ सीरप को एक जून से सरकारी प्रयोगशालाओं में जांच से गुजरना होगा। जांच के बाद ही इन्हें निर्यात करने की इजाजत होगी। खास बात यह है कि सरकार द्वारा तय प्रयोगशालाओं में ही कफ सीरप को जांच के लिए भेजना होगा। बता दें कि कई देशों में भारतीय कफ सीरप की गुणवत्ता पर उठे सवालों के बााद सरकार ने यह निर्णय लिया है। पिछले दिनों दो देशों में हुई बच्चों की मौत को भारत में निर्मित कफ सीरप से जोड़ा गया। इसके बाद सरकार ने एहतियाती कदम उठाया है।

प्रमाणपत्र देंगी सरकारी प्रयोगशालाएं

विदेश व्यापार के महानिदेशक (DGFT) की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया, 'नमूनों की जांच के बाद और उत्पाद पर विश्लेषण वाली सरकारी प्रयोगशालाओं के प्रमाणपत्र के बाद ही विदेश भेजे जाने वाले कफ सीरप को निर्यात करने की इजाजत दी जाएगी।' कफ सीरप के सैंपल की जांच जिन सरकारी प्रयोगशालाओं में होगी सरकार ने उनके नाम बताए हैं।

इन लैब्स में हो सकेगी जांच

इनमें इंडियन फार्मासोपोइया कमीशन, रीजनल ड्रग टेस्टिंग लैब (RDTL, चंडीगढ़), सेंट्रल ड्रग्स लैब (CDL-कोलकाता), सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब (CDTL-चेन्नई हैदराबाद, मुंबई), आरडीटीएल (गुवाहाटी) और नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिबरेशन लेबोरेट्रीज (NABL) शामिल हैं।

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